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23 December 2017

भोपाल गैंगरेप केस: चारों दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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भोपाल में यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा से गैंगरेप मामले में फास्ट ट्रैक ने शनिवार को अपना फैसला सुना दिया है। गैंगरेप के सभी चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

जज सविता दुबे ने फैसला सुनाते हुए चारों को दुष्कर्म के मामले में दोषी बताया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई, इसके साथ अलग-अलग जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध माना है। फैसले के दौरान पीड़ि‍ता की मां और रेलवे पुलिस एसपी सहित अन्य लोग वहां मौजूद थे।

मामले की सुनवाई 36 दिनों तक चली। इस दौरान 28 गवाहों के पूरे मामले में बयान हुए।  कोर्ट में सबूत के तौर पर फॉरेंसिक रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट, पीड़ि‍ता के बयान, कपड़े और इसके साथ ही कपड़ों पर लगी मिट्टी और घटनास्थल पर लगी मिट्टी के सैंपल भी पेश किए गए। सबूत में पेश की गई डीएनए रिपोर्ट में चारों आरोपियों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने की बात सामने आई है।

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बता दें कि 31 अक्टूबर की देर शाम भोपाल में यूपीएससी की कोचिंग कर रही 19 साल की छात्रा के साथ चार आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था।

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TAGS: Bhopal, UPSC aspirant gang-rape case, Fast track court, lifetime imprisonment, all the 4 accused
OUTLOOK 23 December, 2017
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