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02 June 2015

भाजपा विधायक और दो पूर्व सांसदों को जेल

गूगल

पुलिस गोलीबारी में पांच लोग मारे गए थे। दोषी ठहराए गए लोगों में भाजपा विधायक राम नरेश यादव, सीतामढ़ी से पूर्व जद-यू सांसद नवल किशोर राय, शिवहर के पूर्व सांसद एवं राजद नेता अनवारूल हक, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (आरएलएसपी) के जिला अध्यक्ष राम लशन सिंह कुशवाहा और महासचिव मोहन कुमार शामिल हैं। सभी को जेल भेज दिया गया है।

फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद इरशाद आलम ने उन्हें भादंसं की धाराओं- 307 (हत्या की कोशिश), 322 (जानबूभुाकर गंभीर चोट पहुंचाना), 324 (घातक हथियारों से जानबूझकर चोट पहुंचाने), 353 (सरकारी सेवक को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला करना या आपराधिक बल प्रयोग), 147 (दंगे के लिए दंड), 148 (दंगा करने, घातक हथियारों से लैस होने) के तहत दोषी ठहराया। l सभी को सजा चार जून को सुनाई जाएगी।

मामला 11 अगस्त, 1998 को हुई घटना से संबंधित है जब दोषी राजनीतिक नेताओं ने जिले में भीषण बाढ़ के बाद सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के लिए एक बड़ी भीड़ का नेतृत्व किया। प्रदर्शन हिंसक हो गया और इसमें शामिल लोगों ने परिसरों में तोड़फोड़ की, वहां काम कर रहे सरकारी अधिकारियों पर पथराव तथा हमला किया। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और गोली चलाई। पुलिस की कार्रवाई में पांच लोग मारे गए थे। सीतामढ़ी के तत्कालीन मजिस्ट्रेट रामनंदन प्रसाद और पुलिस अधीक्षक परेश सक्सेना ने डुमरा थाने में 60 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। हालांकि अदालत ने उनमें से 45 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

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TAGS: भाजपा, विधायक, सांसद, राम नरेश यादव, अनवारुल हक, नवल किशोर राय, राजद, BJP, MLA, MP, Ram Naresh Yadav, Anwarul Haque, Nawal Kishore Rai, RJD
OUTLOOK 02 June, 2015
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