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02 April 2016

सीबीआई कोर्ट ने नौ साल बाद वंजारा को गुजरात लौटने की दी अनुमति

सीबीआई कोर्ट ने नौ साल बाद वंजारा को गुजरात लौटने की दी अनुमति

विशेष न्यायाधीश एस जे राजे ने फैसला सुनाते हुए वंजारा की जमानत संशोधन दलील को मंजूरी दे दी। न्यायाधीश ने कहा कि गुजरात में प्रवेश नहीं करने और मुंबई में ही रहने की शर्त को हटा दिया गया है। फैसला सुनाते ही वंजारा के बेटे पृथ्वी ने न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया और कहा, ‘मेरे पिता अब नौ साल के लंबे इंतजार के बाद घर वापसी कर सकते हैं। यह जश्न का माहौल होगा।’

अपनी जमानत संशोधन याचिका में वंजारा ने कहा था ‌कि मुंबई में उनकी जान को खतरा है क्योंकि यह दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील जैसे अंतरराष्ट्रीय घोषित अपराधियों का गढ़ रहा है। शोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में जमानत पर छूटे वंजारा जमानत शर्तों के मुताबिक मुंबई तक ही सीमित हैं। इसके बाद सीबीआई अदालत ने भी उन्हें इशरत जहां मामले में जमानत देते हुए गुजरात में प्रवेश करने पर रोक लगा दी थी।

TAGS: सीबीआई, डीजी वंजारा, शोहराबुद्दीन शेख, इशरत जहां, CBI, Shohrabuddin Sheikh, DG Vanjara, Gujrat
OUTLOOK 02 April, 2016
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