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21 May 2019

अखिलेश-मुलायम यादव को राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में मिली क्लीन चिट

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव को आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी राहत मिली है। सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोनों को क्लीनचिट दे दी है और कहा है कि प्रारंभिक जांच में दोनों के खिलाफ कुछ भी नही मिला है।

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति मामले में मुलायम सिंह यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में सीबीआई ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को क्लीन चिट देते हुए लिखा कि पिता और पुत्र के खिलाफ उनको कोई सबूत नहीं मिला है।

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, प्रारंभिक जांच में उन्हें दोनों के खिलाफ कुछ नहीं। इस मामले की जांच 2013 में पूरी हो गई थी और सीवीसी को रिपोर्ट सौंप कर मामला बंद कर दिया था।  विश्वनाथ चतुर्वेदी ने एक अर्जी दाखिल कर कोर्ट से सीबीआई को दोनों नेताओं के आय से अधिक संपत्ति रखने बारे में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश मांगा था।

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समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का यह 12 साल पुराना मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीबीआई से केस की जांच रिपोर्ट मांगी थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि जांच पूरी होने के बाद भी सीबीआई ने रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी है।

मुलायम सिंह यादव ने उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल कर कहा था कि उनके खिलाफ दायर याचिका राजनीति से प्रेरित है। आयकर विभाग ने उनकी और उनके परिवार की संपत्ति की जांच की थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला।

(एजेंसी इनपुट) 

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TAGS: CBI, mulayam yadav, akhilesh yadav, disproportionate sssets
OUTLOOK 21 May, 2019
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