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24 March 2025

छत्रपति संभाजीनगर में माहौल बिगाड़ने के आसार! 25 मार्च से 8 अप्रैल तक निषेधाज्ञा लागू

औरंगजेब की मजार के खिलाफ आंदोलन और आगामी त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है, जो 25 मार्च से 8 अप्रैल तक लागू रहेगी।

उल्लेखनीय है कि कई दक्षिणपंथी संगठन छत्रपति संभाजीनगर जिले के खुल्ताबाद में स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब के मकबरे को हटाने की मांग कर रहे हैं।

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पुलिस के आदेश में छत्रपति संभाजी महाराज की पुण्य तिथि (29 मार्च), गुड़ी पड़वा उत्सव (30 मार्च), ईद, झूलेलाल जयंती (31 मार्च) और राम नवमी (6 अप्रैल) जैसे आगामी कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है।

इसमें यह भी कहा गया है कि इस बात की भी संभावना है कि दक्षिणपंथी संगठन औरंगजेब की कब्र के खिलाफ आंदोलन चला सकते हैं और विभिन्न समुदाय भी विरोध प्रदर्शन आयोजित कर सकते हैं।

आदेश में कहा गया है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम-1951 की धारा 37 (1) (3) के तहत छत्रपति संभाजीनगर शहर में निषेधाज्ञा लागू की गई है।

आदेश में पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होकर बिना अनुमति के आंदोलन या मार्च निकालने पर रोक लगाई गई है। इसमें कहा गया है कि 25 मार्च से 8 अप्रैल तक लोगों को किसी भी तरह का हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी।

आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में नारेबाजी और ऊंची आवाज में स्पीकर बजाने की भी अनुमति नहीं होगी।

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TAGS: Chhatrapati sambhaji maharaj, prohibitory orders, orders
OUTLOOK 24 March, 2025
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