Advertisement
05 March 2021

जम्मू कश्मीर: सीआईडी क्लीयरेंस के बाद ही मिलेगी सैलरी, कर्मचारियों को टि्वटर-फेसबुक अकाउंट की भी देनी होगी डिटेल

जम्मू-कश्मीर सरकार ने नए सरकारी कर्मचारियों के लिये वेतन और भत्ते प्राप्त करने से पहले अपराध जांच विभाग (सीआईडी) से सुरक्षा मंजूरी लेना गुरुवार को अनिवार्य कर दिया।

सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त-सचिव मनोज द्विवेदी ने इस संबंध में आदेश जारी किया।

आदेश में कहा गया है, ''नए सरकारी कर्मचारियों के लिये वेतन और भत्ते प्राप्त करने से पहले सीआईडी से सुरक्षा मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है।''

Advertisement

द्विवेदी ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि कुछ विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में संदिग्ध चरित्र तथा आचार वाले व्यक्तियों को सीआईडी के सत्यापन के बिना वेतन तथा अन्य भत्तों का भुगतान किया जा रहा था।

सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, डिविजनल कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों व विभागों के अध्यक्षों, सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों से नई नियुक्तियों का रिकार्ड मांगा है। उनसे कहा गया है कि वे ऐसे कर्मचारियों का पूरा विवरण दें जो सीआईडी वेरिफिकेशन न होने के बाद भी नौकरी कर रहे हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों को उनके विभागों में तैनात ऐसे नए कर्मचारियों का तय फार्मेट में विवरण देना होगा। इसमें उनका नाम पता, उनके माता, पिता के नाम, जन्म प्रमाण पत्र, स्थाई पता जैसी जानकारियां लिखित में देना होगा। इसके साथ नए कर्मचारियों के मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया अकाउंट-फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के बारे में भी पूरा जिक्र करना होगा।

 

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Jammu and Kashmir government, security clearance, Criminal Investigation Department, CID, जम्मू कश्मीर, सीआईडी क्लियरेंस, जम्मू कश्मीर सरकार
OUTLOOK 05 March, 2021
Advertisement