Advertisement
02 May 2025

उत्तराखंड के नैनीताल में नाबालिग से बलात्कार के बाद झड़प, दंगे भड़कने के आसार, हाइकोर्ट ने दिए निर्देश

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा 12 वर्षीय लड़की के साथ कथित बलात्कार के बाद यहां व्याप्त तनाव का स्वत: संज्ञान लेते हुए पुलिस को कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, भीड़ को एकत्र होने से रोकने और वाहनों की जांच करने का निर्देश दिया है।

वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायाधीश विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने गुरुवार को अधिकारियों से अफवाह फैलाने वालों पर रोक लगाने के लिए इंटरनेट पर निगरानी रखने को भी कहा।

नैनीताल में अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले 60 वर्षीय व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर लड़की का यौन उत्पीड़न किए जाने के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया। आरोपी ठेकेदार उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Advertisement

अदालत ने आगे कहा कि शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को लोगों से अपील जारी करनी चाहिए और गश्त तेज करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र जैसी हिंसक स्थिति नैनीताल में उत्पन्न न हो।

पिछले साल फरवरी में बनभूलपुरा क्षेत्र में एक मदरसा ध्वस्त किए जाने के बाद हिंसा की कई घटनाएं हुईं। उप महाधिवक्ता जेएस विर्क ने अदालत को बताया कि नैनीताल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और हल्द्वानी, कालाढूंगी और भीमताल से नैनीताल की ओर आने वाले वाहनों की जांच की जा रही है।

अदालत के निर्देशों के बाद जिला मजिस्ट्रेट वंदना सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद मीना ने शांति बनाए रखने के लिए कई निर्देश और सार्वजनिक अपील जारी कीं।

कुछ हिंदू संगठनों के सदस्यों ने बुधवार को आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर गुरुवार को पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों की कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई और पास की मस्जिद पर भी पत्थर फेंके गए। प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की कि आरोपियों को फांसी दी जाए। व्यापार मंडल ने भी आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर अपनी दुकानें बंद रखीं।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Uttarakhand, Nainital rape case, high court Nainital, haldwani violence
OUTLOOK 02 May, 2025
Advertisement