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20 October 2020

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अवमानना का नोटिस, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चार हफ्ते में मांगा जवाब

File Photo

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के राज्यपाल तथा पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की पीठ ने मंगलवार को देहरादून की गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटलमेंट केंद्र की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया गया की पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पोषणीय है। याचिका दायर करने से पहले सभी औपचारिकताओं का पालन किया गया है। श्री कोश्यारी को 60 दिन पहले नोटिस जारी किया गया है।

उन्होंने बताया कि अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए श्री कोश्यारी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने श्री कोश्यारी को बतौर पूर्व मुख्यमंत्री पक्षकार बनाया है।

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उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की ओर से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को सरकारी आवास तथा अन्य सुविधाओं के आवंटन के मामले में पिछले वर्ष तीन मई को बाजार दर पर बकाया जमा करने के निर्देश दिए गए थे। याचिकाकर्ता का आरोप है कि श्री कोश्यारी ने आज तक अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया है।

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TAGS: Contempt Notice, Bhagat Singh Koshyari, Uttarakhand, High Court, भगत सिंह कोश्यारी, अवमानना का नोटिस
OUTLOOK 20 October, 2020
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