झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को कोर्ट ने ठहराया हत्या का दोषी
झारखंड के पूर्व मंत्री और विधायक एनोस एक्का को पारा टीचर मनोज कुमार की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है। सिमडेगा के अतिरिक्त जिला जज नीरज कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार को उन्हें दोषी ठहराया। इस मामले में एक्का को मिलनी वाली सजा का ऐलान तीन जुलाई को होगा।
पारा टीचर मनोज कुमार का 26 नवंबर 2014 को अपहरण कर लिया गया था। घटना के अगले दिन उनका शव स्कूल के निकट पाया गया था। इसके बाद उनके परिजनों एक्का के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने सिमडेगा जिले के ठाकुरटोली स्थित एक्का के आवास से उन्हें 27 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से वह रांची की बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद हैं।
एक्का झारखंड पार्टी से जु़ड़े हैं कोलेबिरा से विधायक हैं। अगर उन्हें दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो विधानसभा से उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी।
गौरतलब है कि 2013 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि किसी जनप्रतिनिधि को दो वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराध के तहत दोषी पाए जाने पर उसकी लोकसभा और विधानसभा सदस्यता तत्काल समाप्त हो जाएगी। इसकी वजह से इसी साल गोमिया के झामुमो विधायक योगेंद्र महतो और सिल्ली के विधायक अमित महतो की सदस्यता समाप्त हुई थी।