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23 February 2018

मुख्य सचिव से बदसलूकी के मामले में आप विधायकों की जमानत खारिज

File Photo

दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ मारपीट के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल की जमानत याचिका तीस हजारी कोर्ट ने खारिज कर दी है।


कोर्ट में अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री के सलाहकार वीके जैन सरकारी गवाह बन गए हैं और उनका कोर्ट और पुलिस के सामने बयान दर्ज हो गया है, जिसमें उन्होंने खुद कहा है, 'मैं मीटिंग के बीच में वॉशरूम गया और जब वापस लौट तो देखा कि एमएलए अमानतुल्लाह खान और प्रकाश ज़रवाल ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के घेरा हुआ है और वो उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। उनका चश्मा भी नीचे गिर गया।

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हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि वी के जैन ने पुलिस के सामने कुछ और बयान दिया था, अब दूसरा बयान दबाव देकर दिलवाया गया है।  वीके जैन के मुताबिक मीटिंग किसलिए बुलाई गई ये उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने ही मुख्य सचिव को फोन कर मीटिंग में आने के लिए कहा था।

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TAGS: court, bail, reject, AAP, MlA, आप, विधायक, जमानत, खारिज
OUTLOOK 23 February, 2018
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