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17 October 2019

केजरीवाल और उनके मंत्री भी करेंगे ऑड-इवन नियम का पालन

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि यूनिफॉर्म पहले स्कूली बच्चों को लेकर जाने वाले निजी वाहनों को ऑड-इवन नियम से छूट होगी। हालांकि यह छूट सिर्फ स्कूल टाइमिंग में ही मिलेगी। केजरीवाल ने बताया कि ऑड-इवन नियम तोड़ने वालों के लिए जुर्माना दोगुना कर दिया गया है। पहले इनके लिए 2,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान था, इस बार 4,000 रुपये लगेंगे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2015 में ऑड-इवन की शुरुआत की थी।

इन लोगों को मिलेगी ऑड-इवन नियम से छूट

व्यक्तिगत रूप से छूट पाने वालों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश शामिल हैं। केजरीवाल ने कहा कि खुद उन्हें या उनके मंत्रियों को इससे छूट नहीं मिलेगी।

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कार महिला चला रही है तो मिलेगी छूट

ये नियम नॉन-ट्रांसपोर्ट चौपहिया वाहनों पर लागू होंगे। आपातकालीन और दोपहिया वाहनों को ऑड-इवन नियम से छूट होगी। कार अगर महिला चला रही है तो उसे छूट मिलेगी। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को भी छूट मिलेगी। सीएनजी से चलने वाले प्राइवेट वाहनों को इस नियम का पालन करना पड़ेगा, पिछले साल उन्हें छूट मिली थी।

दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर भी लागू होगा नियम

प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने 4 नवंबर से 15 नवंबर तक वाहनों के लिए ऑड-इवन स्कीम लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत इवन (जोड़) तारीखों को वही गाड़ियां सड़कों पर निकल सकेंगी जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर इवन होंगे। ऑड (बेजोड़) तारीखों को ऑड नंबर वाली गाड़ियां ही चलेंगी। यह नियम दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर भी लागू होगा।

दिल्ली सरकार 2,000 सीएनजी बसें भाड़े पर लेगी

ऑड-इवन के दौरान लोगों को आवागमन में परेशानी न हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने सीएनजी से चलने वाली 2,000 अतिरिक्त बसें भाड़े पर लेने का फैसला किया है। इसका प्रस्ताव डीटीसी ने भेजा था, जिसे गुरुवार को दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में स्वीकार कर लिया गया।

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TAGS: Delhi CM, Ministers, Follow, Odd-Even Rule
OUTLOOK 17 October, 2019
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