दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसा: कोर्ट ने बेसमेंट के सह-मालिकों की याचिका की खारिज
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के चार सह-मालिकों की जमानत याचिका का निपटारा कर दिया, जहां पिछले महीने तीन सिविल सेवा अभ्यर्थी डूब गए थे, और मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने के बारे में अभियोजन पक्ष की दलील पर गौर किया।
शुक्रवार को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने "यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता को जांच पर कोई संदेह नहीं है" डूबने की घटना की जांच दिल्ली पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित कर दी थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार, जो मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जमानत से इनकार के खिलाफ तहखाने के सह-मालिकों - परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की अपील पर सुनवाई कर रहे थे, ने उन्हें नए सिरे से उचित या सक्षम सीबीआई अदालत के समक्ष जमानत याचिका हेतु आवेदन करने की स्वतंत्रता दी।
बेसमेंट के सह-मालिकों के वकील अमित चड्ढा ने कहा, "अदालत से (लिखित) आदेश मिलने के बाद हम आज सक्षम सीबीआई अदालत के समक्ष नई जमानत याचिका दायर करेंगे।"