दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहने पर केजरीवाल को कोर्ट ने किया तलब
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल को पिछले साल दिल्ली पुलिस के लिए ठुल्ला शब्द का उपयोग करने के कारण उनके विरूद्ध दर्ज एक आपराधिक मानहानि की शिकायत के सिलसिले में तलब किया गया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडेय ने केजरीवाल को 14 जुलाई को पेश होने के लिए कहा। इससे पहले उन्होंने लाजपत नगर पुलिस थाने में तैनात एक पुलिस सिपाही की शिकायत पर केजरीवाल को तलब किए जाने से पूर्व की दलीलें सुनीं। मजिस्ट्रेट ने कहा, प्रथम दृष्टया अदालत इस बात से संतुष्ट है कि अरविन्द केजरीवाल ने आईपीसी की धाराओं 499, 500 (मानहानि) के तहत अपराध किया है लिहाजा उन्हें इसके लिए 14जुलाई 2016 को पेशी के लिए तलब किया जाता है।
शिकायतकर्ता सिपाही अजय कुमार तनेजा ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस में होने के कारण उसकी केजरीवाल द्वारा प्रयुक्त शब्द से मानहानि हुई है। वकील एल एन राव के जरिये पिछले साल 23 जुलाई को दाखिल की गई शिकायत में अजय ने दावा किया कि केजरीवाल ने एक समाचार चैनल में पुलिसकर्मियों के लिए ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह टिप्पणी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने में आप सरकार के समक्ष अड़चनों का उल्लेख करते हुए की थी। शिकायतकर्ता अजय ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे प्रख्यात लोग दिल्ली पुलिस के कर्मियों के लिए ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आम आदमी उन पुलिसकर्मियों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाएगा जो दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था कायम रखने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं।
कांस्टेबल ने पहले दावा किया था कि उसने केजरीवाल के कार्यालय एवं आवास पर फोन किया था तथा हेल्पलाइन पर उनसे बात करने का प्रयास किया किंतु कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। उसने अपनी शिकायत में कहा कि केजरीवाल का दिल्ली पुलिस के प्रति रवैये के तहत वह बेहद उद्विग्न था और परेशान होने के कारण अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। केजरीवाल के विरूद्ध गोविन्दपुरी पुलिस थाने में तैनात एक अन्य पुलिसकर्मी ने भी इसी प्रकार की शिकायत दर्ज करवाई थी जो अभी एक अदालत में विचाराधीन है।