कोरोना से जंग: दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए जारी की नई गाइडलाइन, नियमित जांच से लेकर क्वारेंटाइन रूम तक की होगी सुविधा
राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें स्कूलों में अलग से क्वारंटीन रूम बनाने से लेकर शिक्षकों द्वारा रोजाना बच्चों से उनका और उनके परिवार का हाल पूछने तक जैसे नियम शामिल हैं। कोरोना के लिए जारी नई गाइडलाइंस में कहा कि छात्रों, कर्मचारियों को बिना थर्मल स्कैनिंग के स्कूल परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए जारी कोरोना गाइडलाइंस में कहा कि छात्रों को भोजन और स्टेशनरी का सामान साझा करने से बचने का निर्देश दिया जाए। अभिभावकों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे बच्चों के कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने पर उन्हें स्कूल न भेजें।
बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 1,009 नये मामले सामने आए, जो एक दिन पहले की तुलना में 60 प्रतिशत अधिक हैं। वहीं, गुरुवार को दिल्ली में एक दिन में कोविड-19 के 965 नये मामले सामने आये और संक्रमण दर 4.71 प्रतिशत रही। राजधानी में संक्रमण से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई।
कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बुधवार को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया और इसका उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की।
इससे पहले दिल्ली सरकार ने कोरोना के मामलों में कमी के मद्देनजर 12 अप्रैल को मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना हटा लिया था। अधिकारियों ने बुधवार को कहा था कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने भी स्कूलों को बंद नहीं करने का फैसला किया है और वह विशेषज्ञों के परामर्श से एक अलग मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के साथ आएगा।