जेटली मानहानि मामले में आप नेता की याचिका खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता दीपक बाजपेयी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने वित्त मंत्री अरूण जेटली की ओर से दाखिल मानहानि के मामले में निचली अदालत के समन के आदेश को चुनौती दी थी।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, न्यायमूर्ति आई एस मेहता ने कहा कि बाजपेयी पुनरीक्षण याचिका दायर करने में 458 दिनों के देरी को स्पष्ट करने में विफल रहे और इस विलंब को देखते हुए उनकी याचिका में उचित आधार की कमी है।
अदालत ने विलंब को माफ करने की गुहार को इस आधार पर ठुकरा दिया गया कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और ऐसे में पुनरीक्षण याचिका भी खारिज कर दी गई।
जस्टिस आई एस मेहता ने आदेश में इन चैंबर का हवाला देते हुए कहा कि वाजपेयी संशोधन की याचिका दाखिल करने में 458 दिन की देरी की व्याख्या करने में विफल रहे हैं और इस देरी को हटाने के लिए उनकी याचिका का "उचित और वास्तविक आधार नहीं है"।
दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) के विवाद में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पांच अन्य आप नेताओं के खिलाफ जेटली द्वारा दर्ज मानहानि मामले में अन्य लोगों के साथ मुकदमा चलाने को लेकर यह आदेश वाजपेयी की याचिका पर आया।
उच्च न्यायालय ने अपने 18 पृष्ठों के आदेश में कहा कि बाजपेयी ने शुरुआत में निचली अदालत के आदेशों को चुनौती नहीं दी। निचली अदालत ने नौ मार्च, 2016, 30 जनवरी और 25 मार्च को इस बारे में आदेश दिए थे।