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07 February 2018

आप के पूर्व विधायकों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट रोज करेगा सुनवाई

File Photo

दिल्ली हाईकोर्ट लाभ के पद के मामले में आप के अयोग्य ठहराए गए विधायकों की याचिका पर रोज सुनवाई करेगा। याचिका में आप के पूर्व विधायकों ने चुनाव आयोग की अधिसूचना को चुनौती दी है। 

मालूम हो कि याचिका पर कोर्ट के आदेश पर  चुनाव आयोग ने  अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों की याचिका सुनवाई योग्य ही नहीं है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि आप विधायकों की याचिका जु्र्माने के साथ खारिज कर दी जाए। वहीं, हाईकोर्ट पहले ही कह चुका है कि फिलहाल अंतरिम आदेश लागू रहेगा जिसमें चुनाव आयोग को उपचुनाव के लिए कदम न उठाने को कहा गया है। पिछले महीने ही चुनाव आयोग ने संसदीय सचिव बनाए गए आप के बीस  विधायकों को आयोग्य करार दिया है। चुनाव आयोग की संस्तुति पर राष्ट्रपति ने भी मुहर लगा दी , लेकिन 20 में से 8 विधायक फैसले खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। अब चार नए विधायकों ने भी कोर्ट में दस्तक दी है।

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TAGS: AAP, MLA, disqualification, high court, अयोग्य, आप विधायक, हाई कोर्ट
OUTLOOK 07 February, 2018
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