मुखर्जी नगर आग मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और एमसीडी को भेजा नोटिस
दिल्ली के मुखर्जी नगर आग की घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और एमसीडी को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर उनकी प्रतिक्रिया मांगी। न्यायालय ने दिल्ली अग्निशमन सेवा को अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने का भी निर्देश दिया है।
बता दें कि 61 लोगों को इलाज के लिए 3 अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जबकि लगभग 50 को छुट्टी दे दी गई है। घटना स्थल का जिला क्राइम टीम ने मौका मुआयना किया और फोटोग्राफी की। एफएसएल, रोहिणी, दिल्ली की फॉरेंसिक टीम द्वारा घटना स्थल का भी निरीक्षण किया गया।
घटना के समय विभिन्न कोचिंग सेंटरों के लगभग 200-250 छात्र कक्षाओं में भाग ले रहे थे। प्राथमिक जांच के अनुसार बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर लगे बिजली के मीटर में आग लगी थी। थाना मुखर्जी नगर में आईपीसी की धारा 336/337/338/120बी/34 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।
गौरतलब है कि गुरुवार को राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके के कोचिंग सेंटर में आग लगी। कोचिंग सेंटर की तीसरी मंजिल पर आग लगने से अफरातफरी मच गई थी। आग लगने के बाद कोचिंग सेंटर में मौजूद छात्र तार के सहारे नीचे उतरकर जान बचाते हुए दिख रहे थे। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया, तब जाकर आग को शांत किया गया।