बंगाल में SIR से पहले चुनाव आयोग की पहल, मतदाताओं के लिए जारी किया स्पेशल नंबर
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में पारदर्शिता बनाए रखने और मतदाताओं के बीच संदेह को दूर करने के लिए चुनाव आयोग (ईसी) ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। आयोग द्वारा अब एक मतदाता हेल्पलाइन 1950 शुरू की गई है।
एक अधिकारी ने बताया कि नागरिक अब मतदाता सूची से संबंधित प्रश्न पूछने और शिकायत दर्ज कराने के लिए विभिन्न राज्य और जिला स्तरीय सेवाओं के साथ-साथ हेल्पलाइन का भी उपयोग कर सकते हैं।
उन्होंने कहा, "एसआईआर आयोग की निगरानी में एक नियमित परियोजना है। बिहार सहित अन्य राज्यों में भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है और किसी भी वैध मतदाता का नाम सूची से बाहर नहीं किया जाएगा।"
अतिरिक्त स्पष्टता प्रदान करने तथा मतदाताओं का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए, चुनाव आयोग ने अनेक सहायता चैनल सक्रिय किए हैं।
उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय संपर्क केंद्र अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक केंद्रीय हेल्पलाइन के रूप में कार्य करता है, जो टोल-फ्री नंबर 1800-11-1950 पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संचालित होता है।" उन्होंने कहा कि चुनावी मामलों में नागरिकों की सहायता के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध हैं।
आयोग ने पारदर्शी और समावेशी चुनावी प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए सभी पात्र मतदाताओं से जानकारी प्राप्त करने, फीडबैक देने या किसी भी शिकायत की रिपोर्ट करने के लिए 1950 हेल्पलाइन और अन्य सेवाओं का उपयोग करने का आग्रह किया है।
इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य और जिले को स्थानीय भाषाओं में त्वरित और प्रभावी सहायता प्रदान करने के लिए अपने स्वयं के संपर्क केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं, उन्होंने कहा कि सभी प्रश्नों और शिकायतों को राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल के माध्यम से दर्ज और ट्रैक किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, "नागरिक ECINET प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने संबंधित बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) से सीधे संपर्क कर सकते हैं, जो चुनाव अधिकारियों के साथ निर्बाध संचार की सुविधा देता है।"
उन्होंने कहा कि ईसीआईएनईटी मोबाइल एप्लीकेशन मतदाताओं को अधिकारियों से जुड़ने में सक्षम बनाता है, और आयोग ने सभी सीईओ, डीईओ और ईआरओ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि शिकायतों का 48 घंटे के भीतर समाधान किया जाए।
चुनाव आयोग ने कहा कि ये नई सेवाएं मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र का पूरक हैं, और मतदाता चाहें तो complaints@eci.gov.in पर अपनी चिंताएं ईमेल भी कर सकते हैं।