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15 January 2025

मतदाता सूची में डुप्लिकेट एंट्री पर याचिका पर विचार करे चुनाव आयोग: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह राजधानी की मतदाता सूची में नामों के कथित दोहराव पर चिंता जताने वाली याचिका पर उचित स्तर पर विचार करे और ऐसे तकनीकी उपकरण अपनाए जिससे इस तरह के दोहराव को खत्म करने में मदद मिले।

याचिकाकर्ता के वकील ने जब टिप्पणी की कि जब तक आयोग उनकी याचिका पर विचार करेगा, तब तक दिल्ली विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके होंगे, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "हर चुनाव से पहले ये मामले आते हैं।"

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला भी शामिल थे, ने कहा, "मतदाता सूची में संशोधन की एक प्रक्रिया है। इस स्तर पर यह नहीं किया जा सकता।"

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याचिकाकर्ता ने टिप्पणी की कि इस मुद्दे से "पूर्व मुख्यमंत्री" भी दुखी हैं। चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि याचिका में कथित दोहराव का एक भी उदाहरण नहीं दिखाया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि आयोग ने मतदाता सूचियों के संशोधन के लिए आवश्यक प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मुद्दे पर विचार किया है।

अदालत ने चुनाव आयोग के वकील से कहा, "उन्होंने कहा कि दो उपकरण हैं। यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए तुलनीय उपकरण मौजूद हैं, तो यह ठीक है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि ये उपकरण बेहतर हैं, तो इस पर विचार करें। हम आपसे केवल यह कह रहे हैं कि आप अपना दिमाग बंद न करें।"

उन्होंने कहा, "उपर्युक्त के मद्देनजर, हम प्रतिवादियों (चुनाव आयोग और दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी) को याचिका में दिए गए कथनों पर उचित स्तर पर विचार करने का निर्देश देकर याचिका का निपटारा करना उचित समझते हैं।"

अदालत ने आदेश दिया कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि आयोग को ऐसे तकनीकी उपकरण मिल जाएं जो डुप्लिकेट नामों को समाप्त करने में आयोग की सहायता करेंगे, तो उन्हें अपनाया जाएगा।

याचिकाकर्ता राजनीतिक दल राष्ट्रवादी आदर्श महासंघ ने अपनी जनहित याचिका में आरोप लगाया है कि दिल्ली की मतदाता सूची में कई डुप्लिकेट प्रविष्टियां हैं और ऐसे नामों को हटाने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए हैं। 

याचिका में कहा गया है कि कुछ तकनीकी उपकरण हैं जिनका उपयोग नकल का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए प्रार्थना की गई कि चुनाव अधिकारियों को इसे अपनाने और ऐसी प्रविष्टियों को हटाने के लिए निर्देश जारी किया जाना चाहिए।

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TAGS: Delhi high court, election commission of India, delhi election
OUTLOOK 15 January, 2025
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