हनुमान चालीसा विवाद: जेल से रिहा हुईं नवनीत राणा, इन शर्तों पर मुंबई कोर्ट ने दी जमानत
मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक-पति रवि राणा को जमानत दे दी, जिन्हें हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर एक विवाद के बाद गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि दोनों पर देशद्रोह और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप सहित आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
बुधवार को विशेष न्यायाधीश आर एन रोकाडे ने नवनीत राणा की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने कहा कि जमानत पर रहते हुए आवेदक इस तरह का अपराध दोबारा नहीं करेंगे और मामले से संबंधित किसी भी विषय पर प्रेस को संबोधित नहीं करेंगे।
दंपति ने अधिवक्ता रिजवान मर्चेंट और अबाद पोंडा के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में दावा किया था कि मुख्यमंत्री के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के आह्वान को शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देने वाला कार्य नहीं कहा जा सकता है। साथ ही कहा गया कि आईपीसी की धारा 153 (ए) के तहत आरोप कायम नहीं रह सकता।
बता दें नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में हुई थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।