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03 August 2017

हरियाणा सरकार ने कक्षाओं में शिक्षकों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर लगाई रोक

हरियाणा में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को कक्षा में मोबाइल फोन न ले जाने का निर्देश दिया है. शिक्षा विभाग द्वारा गुरुवार को जारी किए गए दिशा-निर्देश में कहा गया है कि शिक्षक और स्कूल के प्रमुख यदि मोबाइल कक्षा में इस्तेमाल करते हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, दिशा निर्देश में कहा गया है कि अब से कोई शिक्षक कक्षा में मोबाइल फोन नहीं ले जाएगा। इसे स्टाफ रूम या स्कूल के प्रमुख द्वारा निर्धारित जगह पर रखा जाएगा। स्कूल के प्रमुख सेल फोन के रखे जाने का किसी को प्रभार दे सकते हैं। स्कूल के प्रमुख या स्टाफ रूम या लिपिक या किसी अन्य कर्मचारी को इसका प्रभार दिया जा सकता है।

दिशा निर्देश के मुताबिक, यदि कुछ जरुरी कारणों से या मोबाइल फोन की अकादमिक इस्तेमाल की जरूरत है तो इसके लिए स्कूल के प्रमुख से पहले से इजाजत लेनी होगी। इसके लिए कारण सहित रजिस्टर में रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। हरियाणा के शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार, अगर किसी टीचर को अकादमिक सहायता के तौर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की जरुरत महसूस होती है तब भी उन्हें कक्षा के भीतर मोबाइल ले जाने से पहले इजाजत लेनी होगी. इन दिशा निर्देशों को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "अगर कोई शिक्षक, संस्थान का प्रमुख है तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ना तो वो और ना ही दूसरे टीचर कक्षा में मोबाइल फोन लेकर जाएं।’’ बयान में कहा गया, ‘‘मोबाइल फोन को स्टॉफ रूम में या स्कूल में एक तय जगह पर रखा जाए. अगर जरूरी कारणों से टीचर को अकादमिक इस्तेमाल के लिए मोबाइल फोन को कक्षा के भीतर लेकर जाने की जरुरत है तो उसे स्कूल के प्रमुख से अनुमति लेनी चाहिए और इसके पीछे की वजह को रजिस्टर में लिखना चाहिए।"

टीचर्स से इमरजेंसी की स्थिति में संपर्क करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल का प्रमुख सभी शिक्षकों को दो फोन नंबर उपलब्ध कराए। इसमें कहा गया है कि जब कक्षाएं नहीं हो रही होंगी तब भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कक्षाओं से दूर किया जाएगा। बयान में कहा गया, "सभी निरीक्षक अधिकारी नियमित निरीक्षण कर या औचक निरीक्षण कर यह जांच करेगा कि इन निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं। किसी भी तरह के उल्लंघन में निरीक्षण अधिकारी स्कूल के प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अगर छात्रों या आम जनता से कोई भी ठोस शिकायत मिली कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है तो स्कूल के प्रमुख को स्पष्ट रूप से जवाबदेह ठहराया जा सकता है।" इसमें कहा गया है कि यह देखने में आ रहा था कि कई टीचर निजी इस्तेमाल के लिए पढ़ाने के दौरान कक्षाओं में मोबाइल फोन लेकर जाते हैं जिसके बाद ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

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TAGS: Haryana, teachers, mobile phones, classrooms, Govt issues guideline
OUTLOOK 03 August, 2017
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