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05 October 2020

हाथरस मामला: भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर समेत 400 से अधिक पर FIR, पीड़िता के परिवार से मिलने गए थे

File Photo

हाथरस में युवती से गैंगरेप और मृत्यु मामले पर कई दिन से यूपी सरकार के विरुद्ध विपक्षी दल व सामाजिक संगठन मुखर हो रहे हैं। मृतका के परिजनों से मिलने गए भीम आर्मी चीफ और दलित नेता चंद्रशेखर रावण समेत 400 से अधिक लोगों पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा मृतका के घर जाने व जाने की कोशिश करने वालों पर दर्ज किया गया। चंद्रशेखर और उनके लगभग 400 समर्थकों के विरूद्ध धारा-144, महामारी अधिनियम के उल्लंघन व लालच देने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

चंद्रशेखर रावण कल अपने समर्थकों के साथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। काफी हंगामे के बाद 10 लोगों को जाने दिया गया जिसमें चंद्रशेखर रावण साथ में थे पुलिस ने धारा 188 144 का उल्लंघन करने के आरोप लगाया था। यह मुकदमा जिले के सासनी कोतवाली अंतर्गत थाना चन्दपा, हाथरस गेट में दर्ज किया गया। इन मुकदमों में रालोद के नेता चौधरी अजित सिंह व जयंत चौधरी और उनके समर्थकों का भी नाम शामिल हैं।

एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने सफाई दी

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यूपी पुलिस के एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने मृतका के घर राजनैतिक दलों के जाने मामले में कल और उससे पहले हुई पुलिस झड़प व लाठीचार्ज पर सफाई दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जातीय एवं साम्प्रदायिक हिंसा, विभिन्न प्लेटफार्मों एवं सार्वजनिक रूप से सभा कर तथा कोविड-19 की गाइडलाइन, धारा-144, सीआरपीसी का उल्लंघन करते हुए मृतका के परिवार, गाँव, घर व आसपास अनावश्यक भीड़ इकट्ठा कर भ्रामक व द्वेषपूर्ण सूचनाओं को प्रसारित करते हुए उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रशासन द्वारा भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राजनैतिक दलों के पांच सदस्यों को ही जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

गृह विभाग ने एफआईआर कॉपी व प्रोफार्मा दिल्ली भेजा

इधर, यूपी सरकार के गृह विभाग ने सोमवार को हाथरस कांड में सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेज दिया। योगी सरकार ने केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के साथ ही गृह मंत्रालय को हाथरस केस में दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी और तय प्रोफार्मा भेजकर जल्द से जल्द जांच शुरू करने का अनुरोध किया है। ज्ञात हो कि हाथरस कांड में मृत युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। मृत्यु पूर्व पीड़िता ने अस्पताल में पुलिस के सामने जो बयान दिया था, उसके आधार पर मामले में चार आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376D (गैंगरेप) के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा चुका है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता की मौत के बाद आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) भी जोड़ दिया गया था।

राज्य कर्मचारी सफाई आयोग हाथरस जाएगा

वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है कि राज्य कर्मचारी सफाई आयोग हाथरस जाकर मृतका परिवार से मिलकर उनका हाल जानेगा। वहां अब तक हुए पारिवारिक व सामाजिक घटनाक्रम की जानकारी कर और वास्तविकता की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपेगी सफाई आयोग।

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TAGS: Hathras case, 400 FIRs filed, RLD leader Jayant Chaudhary, Bhima Army Chief, Chandrashekhar Ravan, ADP Law And Order Prashant Kumar, Hathras Gangrape
OUTLOOK 05 October, 2020
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