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30 January 2018

आप विधायकों को अयोग्य करार देने पर चुनाव आयोग से मांगा जवाब

आप के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में चुनाव आयोग से दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। अयोग्य ठहराए गए विधायकों को भी अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि उपचुनाव के लिए कदम न उठाने का अंतरिम आदेश फिलहाल लागू रहेगा। जस्टिस संजीव खन्ना और चंद्रशेखर की पीठ ने ये निर्देश चुनाव आयोग के उस हलफनामे के बाद दिए जिसमें कहा गया था कि वह अयोग्य ठहराए गए विधायकों के कुछ आरोपों का जवाब देना चाहती है। आयोग ने कहा कि संसदीय सचिव नियुक्त किए गए इन विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए राष्ट्रपति को दी गई राय पर वह कायम है। 

गौरतलब है कि चुनाव आयोग की सिफारिश पर आम आदमी पार्टी की अपील दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की गई थी। हाईकोर्ट ने इसके बाद इस मामले की चुनाव आयोग के समक्ष हुई सुनवाई से जुड़े पूरे रिकॉर्ड मांगे थे। 29 जनवरी को मामला सुनवाई के ‌लिए दो सदस्यीय पीठ के पास भेजा गया था।

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TAGS: हाई कोर्ट, चुनाव आयोग, आप, लाभ का पद, HC, EC, AAP MLAs' disqualification
OUTLOOK 30 January, 2018
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