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24 August 2018

30 अगस्त तक लालू को करना होगा सरेंडर, रांची हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत अवधि बढ़ाने की अपील

30 अगस्त तक लालू को करना होगा सरेंडर, रांची हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत अवधि बढ़ा | File Photo

राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने लालू की जमानत की अवधि आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद को 30 अगस्त तक सरेंडर करना होगा। लालू की तरफ से अपील की गई थी कि उनकी जमानत को तीन महीने तक के लिए आगे बढ़ा दिया जाए।

सुनवाई जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने लालू यादव की ओर से पक्ष रखा और जमानत अवधि को बढ़ाने का आग्रह किया लेकिन कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया।

 

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जमानत का गलत फायदा उठा रहे हैं लालू: सीबीआई

 

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि मुंबई से लालू इलाज कराकर आते हैं और अपने घर चले जाते हैं। सीबीआई का कहना है कि लालू जमानत का गलत फायदा उठा रहे हैं।

लालू की लगातार तबियत बिगड़ने को लेकर तेजस्वी ने किया था ट्वीट

पिछले दिनों तेजस्वी ने ट्वीट किया था कि एशियन हार्ट इंस्टिट्यूट मुंबई में अपने पिता की सेहत का हाल लेने आया। उनकी सेहत में लगातार होती गिरावट और इन्फेक्शन में बढ़ोतरी से काफी चिंतित हूं। मैं दुआ करता हूं कि वह जल्द से जल्द ठीक हो। उनकी देखभाल के लिए डॉक्टरों की पूरी टीम तैनात है।

इससे पहले कोर्ट ने 27 अगस्त तक बढ़ाई थी जमानत

इससे पहले 17 अगस्त को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद की जमानत की अवधि को 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया था। सुनवाई के दौरान आरजेडी सुप्रीमो के अधिवक्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि वे पूर्णतया स्वस्थ नहीं हुए हैं, इसलिए उनकी जमानत की अवधि को 3 माह के लिए बढ़ा दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने 20 से 27 अगस्त के बीच मात्र सात दिन के लिए अवधि बढ़ाई। 

स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए की थी जमानत बढ़ाने की मांग 

उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए लालू प्रसाद की ओर से जमानत अवधि को तीन महीने बढ़ाने की मांग पिछली कुछ सुनवाई से हो रही है। इससे पहले हाईकोर्ट ने उनकी जमानत की अवधि को 6 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया था। ये अवधि 15 अगस्त को खत्म हो गई थी।

जानें पूरा मामला- 

 

लालू यादव चारा घोटाले मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद रांची के बिरसा मुंडा जेल में रहे लेकिन खराब सेहत की वजह से उन्हें पहले रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए भेजा गया था। तकरीबन 1 महीने के इलाज के बाद एम्स ने उन्हें 30 अप्रैल को डिस्चार्ज कर दिया था।

 

जिसके बाद उनका इलाज मुंबई में चल रहा है। खराब तबीयत के कारण ही वह पिछले काफी समय से जमानत पर बाहर हैं। हाल ही में उनके बेटे तेज प्रताप यादव की शादी पर जमानत पर बाहर आए थे, उसके बाद से ही उनकी तबीयत में लगातार गिरावट हो रही है।

 

 

 

 

TAGS: HC refuses, extend bail, Lalu to surrender, August 30
OUTLOOK 24 August, 2018
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