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18 June 2018

केजरीवाल पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, ‘किसी के घर-ऑफिस में घुसकर धरना नहीं दे सकते’

दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रहे गतिरोध को लेकर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले 7 दिन से हड़ताल पर हैं। इस पर अदालत ने पूछा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसने उपराज्यपाल के कार्यालय में धरना देने की अनुमति दी। आप किसी के कार्यालय या घर के अंदर जाकर वहां हड़ताल नहीं कर सकते।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबित, दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि आईएएस अधिकारियों ने कल स्वीकार किया कि वे मंत्रियों द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं।

इस पर दिल्ली उच्च न्यायालयस ने कहा, “बात यह है कि आप धरने पर बैठे हैं। किसने उन्हें इस तरह धरना पर बैठने के लिए अधिकृत किया?”

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वकील  ने जवाब दिया कि यह एक व्यक्तिगत निर्णय है।

जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा, “क्या यह अधिकृत है?”

उच्च न्यायालय  ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि इसे हड़ताल नहीं कहा जा सकता है। आप किसी के कार्यालय या घर के अंदर जाकर वहां हड़ताल नहीं कर सकते।

उपराज्यपाल कार्यालय में केजरीवाल के धरने के खिलाफ विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

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TAGS: High Court, Delhi Government Lawyer, This can’t be called a strike, office or house
OUTLOOK 18 June, 2018
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