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27 March 2021

उत्तर प्रदेश: 23 वर्षीय लॉ छात्रा के साथ रेप मामले में पूर्व भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद बरी, कोर्ट ने कही ये बात

PTI Photo

उत्तर प्रदेश की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद को बलात्कार के मामले में बरी कर दिया है। विशेष न्यायधीश पीके राय ने देखा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले के आरोपो को साबित नहीं कर सका जिससे चिन्मयानंद को आरोपों से मुक्त कर दिया गया। अदालत ने कहा कि पीड़ित ने भी मुकदमे की सुनवाई के दौरान शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया।

अदालत ने कानून की छात्रा और अन्य सह-अभियुक्त संजय सिंह, डीपीएस राठौर, विक्रम सिंह, सचिन सिंह, और अजित सिंह को भाजपा नेता से पैसे निकालने के आरोपों से बरी कर दिया। फैसला सुनाए जाने के समय, चिन्मयानंद और अन्य आरोपी व्यक्ति अदालत में मौजूद थे।

बता दें, चिन्मयानंद को पिछले वर्ष 20 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। वो न्यास शाहजहांपुर लॉ कॉलेज का संचालन करते हैं। उसी कॉलेज में पीड़िता पढ़ती थी। चिन्मयानंद ने कथित तौर पर उसका बलात्कार किया था। लॉ की 23 वर्षीय छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर डाली थी, उसके बाद पिछले वर्ष अगस्त में कुछ दिन तक उसका कोई पता नहीं लगा था जिसके बाद शीर्ष अदालत ने इस मामले में दखल दिया था।

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TAGS: भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद, चिन्मयानंद बलात्कार के मामले से बरी, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट, BJP leader Swami Chinmayananda, acquitted in Chinmayananda rape case, Uttar Pradesh High Court
OUTLOOK 27 March, 2021
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