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14 June 2018

तमिलनाडु की पलानीस्वामी सरकार को राहत, 18 विधायकों की योग्यता पर जजों की राय बंटी

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तमिलनाडु की ई. पलानीस्वामी सरकार के लिए राहत भरी खबर आई है। बीते साल एआईएडीएमके की पलानीस्वामी सरकार से समर्थन वापस लेने वाले टीटी दिनाकरण गुट के 18 विधायकों के भाग्य पर मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान दो जजों की बेंच के बीच इस मामले को लेकर सहमति नहीं बन पाई। जिसकी वजह इस फैसले को अब तीन जजों की बेंच के हवाले कर दिया है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने मामले को खारिज कर दिया। उन्होंने विधानसभा स्पीकर के निर्णय को सही ठहराया और कहा कि स्पीकर के पास इसका अधिकार है। वहीं बेंच के दूसरे जज ने इसके उलट निर्णय दिया। अब ये मामला तीन जजों की बेंच के पास चला गया है। यानी फिलहाल पलानीस्वामी सरकार पर कोई खतरा नहीं है।

बता दें कि इन 18 विधायकों को विधानसभा स्पीकर ने अयोग्य करार दिया था, जिसके बाद इन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी। फैसले से पहले मुख्यमंत्री पलानीस्वामी के घर पर बड़े नेताओं की बैठक चल रही थी। पलानीस्वामी को विश्वास है कि वह आसानी से बहुमत हासिल कर लेंगे।

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TAGS: High Court, verdict, disqualification, 18 AIADMK MLAs
OUTLOOK 14 June, 2018
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