हाई कोर्ट का आदेश, कोरोना से प्रभावित यूपी के इन पांच जिलों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन
कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को देखते हुए यूपी में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कंप्लीट लॉकडाउन लगाने के लिए कहा है। 26 अप्रैल को 11 बजे मामले की अगली सुनवाई होगी।
जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच के आदेश के मुताबिक इस दौरान पांचों जिलों में सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। इसके साथ ही केवल जरूरी सेवाओं को ही छूट दी जाएगी। पांचों शहरों में बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। ये आदेश टीचर, इंस्ट्रक्टर और अन्य स्टाफ के लिए भी लागू है.। किसी भी सामाजिक फंक्शन और आयोजन को 26 अप्रैल तक अनुमित नहीं है, जो शादियां पहले से तय हैं उन्हें संबंधित जिले के जिलाधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। यहां केवल 25 लोगों के ही आने की अनुमित होगी। इस दौरान सभी धार्मिक गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।
इससे पहले यूपी सरकार ने पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन से साफ इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक ''राज्य में पूर्ण तालाबंदी लागू करने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा।'' बता दें कि यूपी में पिछले 24 घंटों में 28,287 नए कोविड मामले सामने आए हैं। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 2,08,000 है. अब तक 6,61,311 लोग रिकवर हो चुके हैं।