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25 May 2024

हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड को जारी 2.42 करोड़ के रिकवरी नोटिस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हलद्वानी बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को नगर निगम द्वारा भेजे गए 2.42 करोड़ रुपये के वसूली नोटिस पर रोक लगा दी है। वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।

अब्दुल मलिक हलद्वानी में हुई हिंसा का मुख्य आरोपी है। हिंसा के दौरान पथराव की घटनाएं, वाहनों में आग लगाना और स्थानीय पुलिस स्टेशन को घेरने वाली भीड़ देखी गई।

12 फरवरी, 2024 को जारी नोटिस में अब्दुल मलिक से रुपये जमा करने की मांग की गई। बनभूलपुरा में आठ फरवरी को हुए दंगे के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए तीन दिन के अंदर 2.42 करोड़ रु. नगर निगम के नोटिस में मलिक को मुख्य आरोपी बताते हुए दावा किया गया है कि हिंसा के दौरान कई लोगों की जान चली गई और करोड़ों रुपये की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा।

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मलिक द्वारा राशि का भुगतान करने में विफलता के बाद, प्रशासन ने वसूली की कार्यवाही शुरू की। इसके बाद 25 अप्रैल को हलद्वानी तहसीलदार द्वारा वसूली नोटिस जारी किया गया। मलिक ने नगर निगम के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं और मामला अभी भी अदालत में लंबित है।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार करते हुए अब्दुल मलिक को अदालत में मामला जारी रहने तक अस्थायी राहत प्रदान करते हुए वसूली नोटिस पर रोक लगा दी है।

आठ फरवरी को हलद्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी और 250 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. पुलिस के मुताबिक भीड़ ने बनभूलपुरा थाने को जला दिया। पूरे शहर में दो दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया।

हल्द्वानी सिविल कोर्ट ने 8 फरवरी को बनभूलपुरा कस्बे में कथित तौर पर "अवैध ढांचे" के विध्वंस के बाद भड़की हिंसा के कथित मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उनके बेटे सहित नौ उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया।

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TAGS: Haldwani violence, banbhulpura case, mastermind abdul malik, Nainital high court, notice stay, recovery
OUTLOOK 25 May, 2024
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