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22 May 2025

अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, खातों के ऑडिट पर लगाई रोक, ये है वजह

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अजमेर शरीफ दरगाह के खातों की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा प्रस्तावित ऑडिट को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। हाइकोर्ट ने इस ऑडिट पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने राजस्थान के अजमेर स्थित अंजुमन मोइनिया फखरिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा साहब सैयदजादगान दरगाह शरीफ और एक अन्य पंजीकृत सोसायटी की याचिकाओं पर अंतरिम रोक लगा दी।

न्यायालय ने 14 मई के अपने आदेश में याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को विश्वसनीय पाया कि मामले में सीएजी अधिनियम की धारा 20 के तहत आवश्यकताओं को लागू नहीं किया गया या संतुष्ट नहीं किया गया। यह प्रावधान कुछ प्राधिकरणों या निकायों के खातों की लेखापरीक्षा से संबंधित है।

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21 मई को उपलब्ध कराए गए आदेश में कहा गया है, "कैग की ओर से पेश वकील ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता का ऑडिट अभी तक शुरू नहीं हुआ है... अंतरिम उपाय के तौर पर यह निर्देश दिया जाता है कि सुनवाई की अगली तारीख तक कैग द्वारा 30 जनवरी, 2025 के संचार के आधार पर कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।"

इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई तय की। सीएजी ने दरगाह के खातों की लेखापरीक्षा की अपनी प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि उसने कानून की प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया है।

अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें आरोप लगाया गया था कि बिना किसी नोटिस या सूचना के सीएजी अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ताओं के कार्यालय परिसर में अवैध तलाशी ली गई या दौरा किया गया, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के प्रावधानों के विपरीत है।

सीएजी ने अपने जवाब में कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 14 मार्च, 2024 को याचिकाकर्ता को पहले ही सूचित कर दिया था कि दरगाह मामलों के प्रबंधन में सुधार के लिए केंद्रीय प्राधिकरण ने एक ऑडिट का प्रस्ताव दिया है और इस तरह के ऑडिट के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया है।

इसमें कहा गया है, "यह रिकॉर्ड में है कि याचिकाकर्ता द्वारा विधिवत प्रतिनिधित्व किया गया था, जिसमें उन्होंने सीएजी द्वारा प्रस्तावित ऑडिट पर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की थीं और इस याचिका में जिन आधारों की परिकल्पना की गई है, उनका उल्लेख किया गया था। प्रतिवादी 1 (केंद्र) ने 17 अक्टूबर, 2024 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता की आपत्तियों का निपटारा किया और इस प्रकार अधिनियम के आदेश का विधिवत पालन किया गया है।"

कैग ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति का प्राधिकार प्राप्त हो गया है और वित्त मंत्रालय ने इस वर्ष 30 जनवरी को एक पत्र के माध्यम से कैग को इसकी जानकारी दे दी है।

हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सीएजी अधिनियम में निर्धारित ऐसी लेखापरीक्षा के लिए अनिवार्य वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार संबंधित मंत्रालय को सीएजी को एक पत्र भेजना चाहिए।

इसमें कहा गया है कि पत्र में याचिकाकर्ता सोसायटी का सीएजी द्वारा ऑडिट कराने की मांग की जानी चाहिए, जिन नियमों व शर्तों के आधार पर ऑडिट किया जाना चाहिए, उन पर सीएजी और संबंधित मंत्रालय के बीच सहमति होनी चाहिए, तथा तत्पश्चात याचिकाकर्ता को नियम व शर्तें बताई जानी चाहिए, जिसके बाद वह संबंधित मंत्रालय के समक्ष अपना अभिवेदन प्रस्तुत करने का हकदार होगा।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा की शर्तों पर सहमति से पहले राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति भी आवश्यक है।

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TAGS: Delhi high court, ajmer sharif dargah, stay on audit of accounts
OUTLOOK 22 May, 2025
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