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03 March 2023

कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बोले- प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स परीक्षाओं के दौरान नहीं दी जाएगी हिजाब की अनुमति

file photo

कर्नाटक के स्कूल शिक्षा मंत्री बी सी नागेश ने शुक्रवार को कहा कि हिजाब पहनने वाले छात्रों को 9 मार्च से शुरू होने वाली दूसरी प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स (पीयूसी) परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बेंगलुरु में संवाददाता से उन्होंने कहा, "हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि सभी छात्र परीक्षा केंद्रों पर यूनिफॉर्म में आएं। हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। इसलिए हिजाब पहनने वालों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

उन्होंने कहा,“हमने छात्रों से कहा है कि वे वर्दी में आकर परीक्षा दें और #हिजाब को वर्दी के रूप में नहीं गिना जाता है। इसलिए, जो हिजाब पहनते हैं और परीक्षा केंद्रों पर आते हैं, उन्हें बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी," बीसी नागेश, #कर्नाटक शिक्षा और साक्षरता रिपोर्ट @THBengaluru https://t.co/kjYmIjyU6J कहते हैं।

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मंत्री ने यह भी कहा कि हिजाब का मुद्दा सामने आने के बाद, उनके आंकड़े बताते हैं कि परीक्षा में बैठने वाले मुस्लिम छात्रों की संख्या और उनके नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई है।

इससे पहले आज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह हिजाब पहनकर कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में परीक्षा में बैठने के लिए मुस्लिम छात्राओं की याचिका पर सुनवाई के लिए तीन जजों की बेंच का गठन करेगा। हालांकि कोर्ट ने तारीख नहीं बताई।

छात्रों की ओर से पेश एक वकील शादान फरासत ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि लड़कियां एक और शैक्षणिक वर्ष खोने के कगार पर हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों में परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं जो हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा, "मैं एक बेंच बनाऊंगा।"

सीजेआई ने शुरू में कहा था कि मामले को होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। हालांकि, वकील ने अगले पांच दिनों में होने वाली परीक्षाओं के बारे में सूचित किया और कहा कि, “वे एक साल से चूक गए हैं। वे एक और साल चूक जाएंगे।

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OUTLOOK 03 March, 2023
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