झारखंड: पेट्रोल पर आपको भी चाहिए 25 रुपये की सब्सिडी? तो ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जारी राजनीति के बीच झारखंड में गरीबों को प्रति लीटर 25 रुपये कम पर पेट्रोल उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हो गया है। अपनी सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने 26 जनवरी से इसका लाभ देने का एलान किया था। इस बीच सरकार ने प्रक्रिया का निर्धारण कर लिया। आज बुधवार को इससे संबंधित एप को भी मुख्यमंत्री ने लांच किया।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अथवा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित गरीब लोगों को उनके दो-पहिया वाहन के लिए "पेट्रोल सब्सिडी योजना" के तहत निबंधन हेतु CMSUPPORTS एप लांच किया। अब एप या http://jsfss.jharkhand.gov.in में निबंधन कर राशन कार्ड धारी योजना का लाभ ले सकेंगे। 26 जनवरी 2022 से योजना के जरिये राशन कार्ड से आच्छादित लाभुकों को अपने दो-पहिया वाहन के लिए प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए प्रति लीटर 25 रूपये की सब्सिडी यानि 250 रुपये प्रतिमाह उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी। मुख्यमंत्री 26 जनवरी 2022 को दुमका से योजना का शुभारम्भ कर योजना की आहर्ता पूर्ण करने वाले लाभुकों को लाभान्वित करेंगे।
ये होंगे हकदार
आवेदक को राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अथवा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम का राशन कार्ड धारी होना चाहिए। राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार संख्या अंकित होना चाहिए। आवेदक के आधार से लिंक बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए। आवेदक का वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आवेदक का दो- पहिया वाहन झारखण्ड राज्य में निबंधित होना चाहिए।
ऐसे करें निबंधन
CMSUPPORT एप अथवा http://jsfss.jharkhand.gov.in में जाकर आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा, जिसके उपरांत उनके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी जायेगा। आवेदक का राशन कार्ड संख्या लॉगिन तथा परिवार के मुखिया का आधार का अंतिम आठ अंक का पासवर्ड होगा। ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदक राशनकार्ड में नाम चुनते हुए वाहन संख्या एवं ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करेंगे।
ऐसे होगा सत्यापन
वाहन संख्या डीटीओ के लॉगिन में जायेगा, जिसे डीटीओ द्वारा सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन के बाद सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में जाएगी।