रांची हिंसा: आरोपितों के पोस्टर लगाने पर विवाद, झारखंड सरकार ने एसएसपी से मांगा स्पष्टीकरण
झारखंड पुलिस द्वारा रांची में हाल ही में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में कथित रूप से शामिल लोगों की तस्वीरों वाले पोस्टर लगाने के एक दिन बाद, राज्य के गृह सचिव राजीव अरुण एक्का ने बुधवार शाम को एसएसपी से "गैरकानूनी" कार्रवाई पर स्पष्टीकरण मांगा।
मंगलवार को पोस्टर लगाने के कुछ घंटे बाद पुलिस ने 'तकनीकी खामियों' का हवाला देते हुए राज्य की राजधानी के विभिन्न हिस्सों से उन्हें हटा लिया था। उन्होंनेे यह भी कहा था कि त्रुटियों को ठीक किया जाएगा और पोस्टर फिर से जारी किए जाएंगे।
गृह, जेल और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव एक्का के पत्र में कहा गया है, "यह वैध नहीं है और माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित 9 मार्च, 2020 के आदेश के खिलाफ है ...,"
आगे कहा, "... माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश दिया था कि वह सड़क के किनारे बिना कानूनी अधिकार वाले व्यक्तियों की व्यक्तिगत जानकारी वाले पोस्टर न लगाएं। यह मामला और कुछ नहीं बल्कि लोगों की निजता में अनुचित हस्तक्षेप है। इसलिए, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।"
पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ निलंबित भाजपा नेताओं द्वारा विवादास्पद टिप्पणी को लेकर रांची में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और दो दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस ने हिंसक प्रदर्शनों में कथित रूप से शामिल करीब 30 लोगों के पोस्टर जारी कर उनके बारे में जानकारी मांगी थी।
राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन में डीजीपी नीरज सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को तलब करने के एक दिन बाद यह कदम उठाया और सवाल उठाया कि आंदोलन के दौरान भीड़ को तितर-बितर करने के लिए निवारक उपाय या कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
पुलिस ने बताया कि घटना के सिलसिले में अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
शहर के कुछ हिस्सों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा के साथ राज्य की राजधानी में अभी भी तनाव बना हुआ है। रांची में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।
इस बीच, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने बुधवार को हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और आंदोलन की एनआईए जांच की मांग की।