झारखण्ड- 16 मई तक बढ़ी सख्ती, शादी में सिर्फ 11 ही हो सकेंगे शामिल, बसों के परिचालन पर रोक
कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से जारी लॉकडाउन की मियाद दो सप्ताह यानी 27 मई तक बढ़ा दी है। पहले से जारी पाबंदियां 16 मई से और सख्त कर दी गई हैं। मंगलवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया। शादी समारोह में अब 50 के बदले अधिकतम 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शादी सिर्फ घर में या कोर्ट में करने की अनुमति होगी। इस मौके पर किसी तरह के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। इंटर स्टेट हो या इंटर डिस्ट्रिक्ट बसों का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
निजी वाहनों का परिचालन भी सिर्फ स्वीकृत कार्यों के लिए ई पास के आधार पर होगा। राज्य के बाहर से आने वालों को अनिवार्य रूप से कोरोना की जांच करानी होगी। सात दिनों तक होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन में रहना होगा। यह वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के भीतर राज्य से बाहर चले जायेंगे। हाट-बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग नार्म्स का सख्ती से पालन किया जायेगा।
सांसदों, विधायकों, अधिकारियों से विमर्श और ताजा हालात को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। विमर्श में यह बात सामने आई थी कि संक्रमण के मामले कम होने के बावजूद ग्रामीण इलाकों में यह तेजी से फैल रहा है। वहां के आंकड़ों की जानकारी नहीं मिल रही है। अंतिम संस्कार या वैवाहिक कार्यक्रमों में पैमाने का पालन नहीं किया जा रहा है। पहले से जारी सड़क सुरक्षा सप्ताह की मियाद 13 मई की सुबह छह बजे खत्म हो रही थी। प्रतिबंध के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जारी किया जा रहा है।