Advertisement
05 June 2018

फिल्म 'काला' बैन मामले में कर्नाटक हाइकोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार

ANI

फिल्म 'काला' बैन मामले में कर्नाटक हाइकोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। लेकिन कोर्ट ने फिल्म की पैरवी कर रहे वकीलों से उन थियेटर की लिस्ट राज्य को सौंपने को कहा है, जहां 'काला' रिलीज होनी है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य है।

फिल्म के निर्माता के. धनुष और उनकी पत्नी ऐश्वर्या ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर अनुरोध किया था कि राज्य सरकार और कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स (केएफसीसी) को फिल्म को सुचारू रूप से रिलीज करने के निर्देश दिए जाएं।

कावेरी विवाद पर रजनीकांत के बयान के बाद इस फिल्म को लेकर विरोध जारी है। वहीं, इस मसले पर साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा है, 'मुझे नहीं लगता काला की रिलीज में कोई दिक्कत होगी। कर्नाटक में रहने वाले तमिल लोग ही नहीं बल्कि दूसरी भाषाओं के लोग भी फिल्म देखना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि कर्नाटक सरकार लोगों और थियेटर को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएगी।'

Advertisement

'काला' दुनिया भर में सात जून को रिलीज होनी है, लेकिन केएफसीसी ने कहा कि राज्य में फिल्म का न तो वितरण होगा और न ही प्रसारण। सुपरस्टार रजनीकांत के दामाद धनुष ने याचिका में कहा कि फिल्म प्रदर्शित करना संविधान के तहत याचिकाकर्ताओं का मौलिक अधिकार है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा, "सीबीएफसी ने निर्धारित प्रक्रिया और सभी दिशा निर्देशों का पालन करने के बाद 'काला' की रिलीज के लिए सिनेमैटोग्राफी एक्ट, 1952 की धारा 5 बी के तहत प्रमाणपत्र जारी किया। ऐसा प्रमाणपत्र मिलने के बाद फिल्म प्रदर्शित करना संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत याचिकाकर्ता का मौलिक अधिकार है। उन्होंने कर्नाटक में 'काला' से जुड़े निर्देशकों, निर्माताओं और कास्ट, दर्शकों के लिए तथा थिएटरों में सुरक्षा की भी मांग की।

उन्होंने अपनी याचिका में सरकार, गृह विभाग, राज्य पुलिस प्रमुख, बेंगलुरू शहर के पुलिस आयुक्त, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और केएफसीसी को प्रतिवादी बनाया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि केएफसीसी ने कावेरी विवाद पर रजनीकांत के कथित विचारों के बाद कर्नाटक में 'काला' का वितरण और रिलीज करने से इनकार किया है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Karnataka High Court, Kaala, rajinikant, cauvery
OUTLOOK 05 June, 2018
Advertisement