कर्नाटक हिजाब विवाद: याचिकाकर्ता लड़की ने कॉलेज अधिकारियों पर 'नफरत' बोने का लगाया आरोप
कर्नाटक के उडुपी गर्ल्स प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की तीन छात्राओं, जो हिजाब के साथ कक्षाओं में भाग लेने के लिए सहमति लेने के लिए उच्च न्यायालय का रुख कर चुकी हैं, उनको हिजाब पहनकर व्यावहारिक परीक्षाओं में बैठने से वंचित कर दिया गया।
बाद में छात्राओं में से एक ने "हिजाब के खिलाफ नफरत के बीज बोने के लिए" कॉलेज के अधिकारियों की आलोचना करते हुए एक वीडियो जारी किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
साइंस स्ट्रीम में पढ़ रहीं छह कॉलेज की छात्राओं में से तीन याचिकाकर्ताओं अलमास ए.एच., हाजरा शिफा और बीबी आयशा को सोमवार को प्रवेश से वंचित कर दिया गया था।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए, छात्रों में से एक ने कन्नड़ और उर्दू भाषाओं में एक वीडियो डाला, जिसमें आरोप लगाया गया कि "कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा उन्हें बेरहमी से कॉलेज परिसर से बाहर निकलने के लिए कहा गया था और उनके खिलाफ मामले दर्ज करने की चेतावनी दी गई थी। "
तीनों छात्रा सोमवार को प्रायोगिक परीक्षा देने के लिए हिजाब पहनकर कक्षा में आए थे। कॉलेज के प्रिंसिपल रुद्र गौड़ा ने उन्हें बिना हिजाब के परीक्षा देने के लिए कहा और जब उन्होंने अपना हिजाब उतारने से इनकार कर दिया, तो उन्हें जगह छोड़ने के लिए कहा। छात्राओं ने प्री-यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग को भी अभ्यावेदन देकर प्रैक्टिकल परीक्षाओं को स्थगित करने का अनुरोध किया था।
छात्राओं में से एक अल्मास ने कहा, "आज हमारी अंतिम व्यावहारिक परीक्षा थी। हमने अपनी रिकॉर्ड बुक पूरी कर ली थी और व्यावहारिक परीक्षा में शामिल होने की बड़ी उम्मीद में गए थे। यह बहुत निराशाजनक था जब हमारे प्रिंसिपल ने हमें यह कहते हुए धमकी दी कि 'आपके पास 5 मिनट हैं। छोड़ो, अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस में शिकायत दर्ज कराऊंगा।
उन्होंने कहा, "अभी, हमें अपनी प्रयोगशालाओं में प्रैक्टिकल में भाग लेना चाहिए था, छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। मेरे कॉलेज से जो उम्मीदें थीं और मेरे सपने हिजाब के खिलाफ बोई गई नफरत के कारण बिखर रहे हैं।" हालांकि, प्रिंसिपल रुद्रे गौड़ा ने आरोपों से इनकार किया है।
दूसरी ओर शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य के प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में लगभग 80,000 मुस्लिम छात्राएं पढ़ रही हैं और उनमें से केवल कुछ मुट्ठी भर ही बिना हिजाब के कक्षाओं में जाने का विरोध कर रही हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि उन्हें इन छात्रों के पीछे एक संगठन की भूमिका पर संदेह है और पुलिस विभाग मामले की जांच कर रहा है।
इस बीच, हिजाब के मुद्दे को देखने के लिए गठित उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ ने मामले की सुनवाई की और मामले को फैसले के लिए पोस्ट कर दिया।