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15 May 2015

हाईकोर्ट से नहीं मिली कुमार विश्‍वास को राहत

पीटीआइ

कुमार विश्वास ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट की शरण ली थी मगर कोर्ट ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी कि महिला आयोग से शिकायत करने वाली महिला कुमार विश्वास को जानती हैं। वह कहती हैं कि कुमार के साथ उनके रिश्ते को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन्हें लेकर कुमार विश्वास को स्थिति साफ करनी चाहिए।

 

गौरतलब है कि पिछले साल कुमार विश्वास ने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा था। तब संबंधित महिला प्रचार अभियान में उनकी मदद कर रही थी। इस महिला का आरोप है कि सोशल मीडिया पर उसके और कुमार विश्वास के संबंधों के बारे में गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं। महिला ने कुमार विश्वास से मांग की थी कि वह सामने आकर इन अफवाहों का खंडन करें क्योंकि इन अफवाहों की वजह से उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया है। महिला आयोग के सामने भी महिला ने यही बात रखी थी। इस बारे में विश्वास का पक्ष सुनने के लिए आयोग ने  उन्हें समन भेजा था मगर विश्वास वहां नहीं पहुंचे। इसकी बजाय उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। विश्वास को समन भेजने के मामले में खुद दिल्ली महिला आयोग में विवाद हो गया और महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह के फैसले के खिलाफ आयोग की सदस्य जूही खान ने मोर्चा खोल दिया और बाद में इस्तीफा भी दे दिया। इसे कांग्रेस और आप के बीच के झगड़े के रूप में भी देखा गया क्योंकि बरखा जहां कांग्रेस की सदस्य हैं वहीं जूही आम आदमी पार्टी से जुड़ी हैं।

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TAGS: कुमार विश्वास, दिल्ली हाईकोर्ट, महिला, अफवाह, याचिका खारिज, बरखा सिंह, जूही खान, Kumar Vishwas, court, woman, hearsay, plea rejected, Barkha Singh, Juhi Khan
OUTLOOK 15 May, 2015
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