31 March 2017
गुजरात में गो हत्या पर होगी उम्रकैद
शुक्रवार को गुजरात के गृहमंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने गोवंश सुरक्षा कानून में सुधार बिल राज्य विधानसभा में पेश किया। इस कानून को विपक्ष की गैरहाजरी में पास करवाया गया। नए कानून में पुलिस को काफी अधिकार दिए गए हैं।
कानून में प्रावधान है कि जिनके पास जानवर खरीदने-बेचने का लाइसेंस है वो भी यह काम सुबह आठ बजे से शाम के पांच बजे तक ही कर पाएंगे।
गुजरात में जब नरेंद्र मोदी सीएम थे तब गौ रक्षा बिल पास किया गया था। इस कानून में 2007 और 2011 में सुधार किया गया था।