झारखंड में पाबंदियां एक सप्ताह और बढ़ीं, जानें क्या हैं नए नियम
झारखंड में कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से जारी पाबंदियों का एक सप्ताह के लिए विस्तार कर दिया गया है। यानी जारी पाबंदियां 13 मई के सुबह छह बजे तक लागू रहेंगी। सिर्फ एक परिवर्तन किया गया है कि जिन चुनिंदा सरकारी दफ्तरों को दोपहर दो बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी उनका समय पहले की भांति सामान्य कर दिया गया है। यानी पूरे दिन खुले रहेंगे। बुधवार को मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। इसके पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने रांची के प्रमुख इलाकों का भ्रमण कर जायजा लिया। उसके बाद वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
इस आदेश के पूर्व दिन में मुख्य सचिव ने प्रवासी मजदूरों के बारे में आदेश निर्गत किया कि वापसी पर सभी का कोरोना एंटीजेंट टेस्ट होगा। रिपोर्ट निगेटिव आने पर भी उन्हें सात दिनों तक क्वारेंटाइन सेंटर में रहना होगा। फिर घर जाने के पूर्व एक बार फिर जांच होगी। निगेटिव रिपोर्ट आने पर ही घर जाने की अनुमति होगी।
रोजाना प्रदेश में कोई छह हजार संक्रमण के नये मामले आ रहे हैं इसलिए सरकार ने ढील नहीं दी है। सरकार की ओर से और सख्ती की संभावना जाहिर की जा रही थी मगर वैसा भी नहीं हुआ। बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुरक्षा सप्ताह के नाम पर 29 अप्रैल सुबह छह बजे तक पाबंदियां लगाई थीं। जिसे बढ़ाकर छह मई और अब 13 मई सुबह छह बजे तक कर दिया गया है।