हरियाणा में भी आएगा लव जिहाद कानून, अगले सप्ताह होगी ड्राफ्ट कमेटी की दूसरी बैठक
फरवरी में विधानसभा के बजट सत्र से पहले हरियाणा में लव जिहाद कानून के प्रारूप पर खट्टर मंत्रिमंडल की मुहर लग जाएगी। तैयारियों के मुताबिक बजट सत्र में ही इसे कानूनी रूप से अमली जामा पहना दिया जाएगा। कानून बनाने के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की दूसरी बैठक अगले सप्ताह होनी तय है।
नवम्बर में गृह मंत्री अनिल विज के आदेशों पर गृह विभाग के सचिव टीएल सत्यप्रकाश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था जिसमें एडीजीपी (कानून-व्यवस्था) नवदीप विर्क और एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक मनचंदा को शामिल किया गया था। पिछले दिनों गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सभी सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिए थे। इस बैठक में यू.पी. और मध्य प्रदेश के कानूनों पर खास चर्चा भी हुई। फिलहाल ड्राफ्टिंग कमेटी लव जेहाद के खिलाफ कानून बनाने को लेकर सभी राज्यों के कानूनों का अध्ययन कर रही है। यह कमेटी अगले 15 दिनों में ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को भेज देगी।
गृह विभाग मानें तो कोरोना के कारण पिछले डेढ़ महीने से बीमार चल रहे गृह मंत्री अनिल विज लगातार पैंडिंग कामों का फीडबैक ले रहे हैं। अफसरों का कहना है कि लव जेहाद कानून के ड्राफ्ट के बारे में भी गृह मंत्री ने कई बार जानकारी हासिल की है। विज का सख्त आदेश है कि आगामी बजट सत्र में ही इसे पास करवाया जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक मनचंदा ने कहा कि गृह मंत्री की ओर से अब तक दो बार फीडबैक लिया जा चुका है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि दूसरे राज्यों की तरह से हरियाणा में भी लव जिहाद पर सख्त कानून बनाया जाएगा। इसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी अपना काम कर रही है। विज ने कहा कि कानून बनाने के पीछे मंशा यह है कि धर्म परिवर्तन के नाम पर कोई किसी को प्यार के जाल में न फंसा सके।