मणिपुर सरकार ने कार्यालय से अनुपस्थित कर्मचारियों के लिए 'काम नहीं, वेतन नहीं' नियम किया लागू; इतने कर्मचारी होंगे प्रभावित
मणिपुर में दो महीने तक चली जातीय हिंसा के बीच, सरकार ने बढ़ती अनुपस्थिति के खिलाफ कार्रवाई करने और कार्यालय नहीं आने वाले अपने कर्मचारियों के लिए "काम नहीं, वेतन नहीं" नियम लागू करने का फैसला किया है। इस फैसले से मणिपुर सरकार के करीब एक लाख कर्मचारी प्रभावित होंगे।
बीरेन सिंह सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) से उन राज्य कर्मचारियों का विवरण देने को कहा है जो राज्य में मौजूदा स्थिति के कारण अपने आधिकारिक काम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं।
जीएडी सचिव माइकल एकोम द्वारा सोमवार रात जारी एक परिपत्र में कहा गया है: "12 जून को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक और कार्यवाही के पैरा 5-(12) में लिए गए निर्णय के अनुसार, सभी कर्मचारी सामान्य प्रशासन विभाग से अपना वेतन प्राप्त कर रहे हैं। मणिपुर सचिवालय को सूचित किया जाता है कि 'नो वर्क, नो पे' उन सभी कर्मचारियों पर लागू किया जा सकता है जो अधिकृत अवकाश के बिना अपनी आधिकारिक ड्यूटी पर नहीं आते हैं।''
उन लोगों के संबंध में जो अशांति के कारण कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं, परिपत्र में सभी प्रशासनिक सचिवों से "कर्मचारियों का विवरण जैसे पदनाम, नाम, ईआईएन, वर्तमान पता, सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त करने के लिए कहा गया है और कार्मिक विभाग को अधिकतम 28 जून तक भेजें ताकि उचित आवश्यक कार्रवाई की जा सके।''
पूर्वोत्तर राज्य में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जारी अशांति में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मेइतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में शामिल करने की मांग को लेकर 3 मई को पहली बार झड़पें हुईं। मैतेई समुदाय की एसटी दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' का आयोजन किया गया।
मणिपुर की आबादी में मेइतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। आदिवासी - नागा और कुकी - आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं और पहाड़ी जिलों में रहते हैं।