Advertisement
29 May 2017

मणिपुर रोडरेज मामला: सीएम बीरेन सिंह के बेटे को पांच साल की जेल

FILE PHOTO

मिताई को 20 मार्च 2011 को हुए रोडरेज के मामले में रोजर पर गोली चलाने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है।


क्या था मामला?

Advertisement

रोजर ने मिताई की गाड़ी को अपनी एसयूवी से कथित रूप से आगे नहीं निकलने दिया था। इससे मिताई को गुस्सा आ गया और उसने रोजर पर गोली चला दी थी जिससे उसकी बाद में मौत हो गई थी।

रोजर के माता पिता ने बताया था जान का खतरा

गौरतलब है कि एक सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट ने मृतक के परिजनों की याचिका पर केंद्र एवं मणिपुर सरकार से जवाब मांगा था। रोजर के माता-पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी जान को खतरा है। याचिका में कहा गया था कि बीरेन सिंह के नेतृत्व में राज्य में भाजपा का शासन होने के कारण पीड़ित के माता पिता को अपनी जान का खतरा है। दोषी करार दिए जाने के खिलाफ याचिका की सुनवाई कर रहे उच्च न्यायालय में कोई भी वकील उनकी ओर से पेश होने को तैयार नहीं था।

बता दें कि एन बीरेन सिंह ने 15 मार्च  को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

 

 

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Manipur, Roadrage case, CM, Biren Singh, son, five year, jail
OUTLOOK 29 May, 2017
Advertisement