24 साल पुराने मामले में मेधा पाटकर गिरफ्तार, एलजी वीके सक्सेना ने लगाया था आरोप
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रीय राजधानी की साकेत अदालत ने 23 अप्रैल को उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। पाटकर को आज साकेत अदालत में पेश किया जाएगा।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) विशाल सिंह ने 23 अप्रैल को मेधा पाटकर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।
एएसजे विशाल सिंह ने बुधवार को कहा, "पुलिस आयुक्त के कार्यालय के माध्यम से दोषी मेधा पाटकर के खिलाफ अगली तारीख तक गैर जमानती वारंट जारी करें।" अदालत ने गैर जमानती वारंट पर रिपोर्ट और आगे की कार्यवाही के लिए मामले को 3 मई को सूचीबद्ध किया है।
वीके सक्सेना की ओर से अधिवक्ता गजिंदर कुमार और किरण जय उपस्थित हुए। बता दें कि जुलाई 2024 में पाटकर को तत्कालीन दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा 2000 में दायर मानहानि के मामले में दोषी ठहराया गया था।
पाटकर को सजा सुनाई गई और प्रोबेशन पर रिहा कर दिया गया तथा उन्हें मुआवजा राशि जमा करने और प्रोबेशन बांड भरने का निर्देश दिया गया। शुक्रवार को, उन्हें सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में प्रोबेशन बांड न भरने के लिए गिरफ्तार किया गया था।
मामले पर विचार करते हुए अदालत ने कहा, ‘‘अदालत के समक्ष उपस्थित होने और 8 अप्रैल, 2025 के सजा के आदेश का पालन करने के बजाय, दोषी अनुपस्थित है और जानबूझकर सजा के आदेश का पालन करने और मुआवजा राशि जमा करने के अधीन परिवीक्षा का लाभ लेने में विफल रहा है।’’
अदालत ने मेधा पाटकर की गैरहाजिरी को गंभीरता से लिया और इसे जानबूझकर किया गया कृत्य करार दिया।
एएसजे विशाल सिंह ने कहा, "मेधा पाटकर को दोषी ठहराने का इरादा स्पष्ट है, वह जानबूझकर अदालत के आदेश का उल्लंघन कर रही हैं, वह अदालत के सामने पेश होने से बच रही हैं और उनके खिलाफ पारित सजा की शर्तों को स्वीकार करने से भी बच रही हैं। इस अदालत द्वारा 8 अप्रैल, 2025 को पारित सजा के निलंबन का कोई आदेश नहीं है।"
उन्होंने कहा, "इस अदालत के पास दोषी मेधा पाटकर को बलपूर्वक पेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।"
अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि यदि अगली बार दोषी 8 अप्रैल को पारित सजा के आदेश की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो अदालत को उदार सजा पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और सजा के आदेश में बदलाव करना पड़ेगा।
मंगलवार को पाटकर की ओर से एक आवेदन दायर कर उच्च न्यायालय में लंबित अपील के मद्देनजर स्थगन की मांग की गई थी। अदालत ने इसे खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा कि आवेदन में तथ्य का अभाव है, क्योंकि उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल, 2025 के आदेश में ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि दोषी मेधा पाटकर को 8 अप्रैल, 2025 को पारित सजा आदेश का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।
एएसजे विशाल सिंह ने आदेश में कहा, "यह आवेदन तुच्छ और शरारतपूर्ण है तथा केवल अदालत को धोखा देने के लिए तैयार किया गया है। इसलिए वर्तमान आवेदन खारिज किया जाता है।"
8 अप्रैल को अपीलीय अदालत ने उसकी सजा बरकरार रखी। हालांकि, अदालत ने उसे सजा सुनाने के बाद एक साल तक अच्छे आचरण के लिए परिवीक्षा की शर्त पर रिहा करने का निर्देश दिया। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुईं। अदालत ने उन्हें 23 अप्रैल को पेश होने को कहा था।
जुलाई 2024 में, उन्हें दोषी ठहराया गया और मजिस्ट्रेट की अदालत ने तीन महीने की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें वी के सक्सेना को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था। हालांकि, उन्हें आदेश को चुनौती देने के लिए अदालत ने जमानत दे दी थी। उसी आदेश को सत्र न्यायालय में चुनौती दी गई थी।