संजय राउत की जमानत के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची ईडी, स्पेशल कोर्ट ने दिया था रिहाई का आदेश
मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को शिवसेना सांसद संजय राउत को पात्रा चॉल मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इसी फैसले के खिलाफ संजय राउत की जमानत के खिलाफ ईडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी।
पिछली सुनवाई में मुंबई सेशंस कोर्ट के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने राउत की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज यह फैसला सुनाया गया और राउत को जमानत दे दी गई। 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर संजय राउत को जमानत दी गई है। इस फैसले पर ईडी ने असंतोष जताया और इस फैसले को स्थगित करने की मांग की। ईडी ने इस फैसले के विरोध में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
पात्रा चॉल घोटाला मामले में शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को बुधवार को एक विशेष अदालत ने जमानत को मंजूरी दे दी। ईडी ने शिवसेना सांसद को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में इस साल जुलाई में गिरफ्तार किया था।
राउत फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। ईडी की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राउत की जमानत याचिका को मंजूर किया था।