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16 June 2021

उत्तराखंड- हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर 22 जून तक लगाई रोक, सरकार से नियमों पर मांगी विस्तृत रिपोर्ट

नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम पर लगाई 22 तक रोक | प्रतीकात्मक तस्वीर

नैनीताल हाईकोर्ट ने 22 जून तक चाराधाम यात्रा शुरू करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट से सरकार से यात्रा के नियमों को लेकर एक विस्तृत शपथपत्र भी मांगा है। अगली सुनवाई 23 जून को होगी।

एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस रविंद्र सिंह चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।

खंडपीठ ने सरकार से कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर क्या क्या नियम बनाए गए हैं और क्या व्यवस्थाएं कीं गई है, इसके बारे में विस्तृत शपथ पत्र पेश किया जाए। खंडपीठ ने पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर की इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि मुख्यमंत्री के बाहर होने की वजह से नियमों पर चर्चा नहीं हो सकी।

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हाईकोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन मीटिंग करके तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए। खंडपीठ ने 22 जून तक चारधाम यात्रा की शुरुआत पर रोक लगाते हुए सुनवाई की अगली तारीख 23 जून तय की है।

TAGS: नैनीताल हाईकोर्ट, चाराधाम यात्रा, चारधाम यात्रा पर रोक, Nainital High Court, Chardham Yatra, Chardham Yatra banned
OUTLOOK 16 June, 2021
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