Advertisement
16 November 2021

नारद स्टिंग टेप मामला: पश्चिम बंगाल के दो मंत्री, पूर्व मेयर ने विशेष अदालत में किया आत्मसमर्पण, मिली जमानत

FILE PHOTO

कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को नारद स्टिंग टेप मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हाकिम, तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा और शहर के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी को जमानत दे दी। अदालत ने तीनों आरोपियों को 20-20 हजार रुपये के मुचलके और 10-10 हजार रुपये के दो मुचलके पर जमानत दे दी। साथ ही निर्देश दिया कि जब भी बुलाया जाए उन्हें जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा और अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। कोर्ट ने मामले में आगे की सुनवाई 28 जनवरी को तय की है।

मामले में धनशोधन निवारण कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर अदालत ने पश्चिम बंगाल के दो मंत्रियों सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम के अलावा तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा के अलावा कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के निलंबित अधिकारी एसएमएच मिर्जा के खिलाफ भी संज्ञान लिया था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने आरोपियों को 16 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया था। मामले के एक आरोपी सुब्रत मुखर्जी की चार नवंबर को मौत हो गई थी।

विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एसएच खान के समक्ष जमानत के लिए प्रार्थना करते हुए, हकीम, मित्रा और चटर्जी के वकीलों ने प्रस्तुत किया कि नारद स्टिंग टेप मामले के धन शोधन पहलू की जांच समाप्त हो गई है और कोलकाता के स्थायी निवासी के रूप में उनके फरार होने का कोई मौका नहीं है। .

Advertisement

वकीलों ने दलील दी कि अदालत द्वारा रखी गई किसी भी शर्त पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। ईडी के वकील अभिजीत भद्रा और बीपी बनर्जी ने प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए अदालत ने तीनों आरोपियों को यह कहते हुए जमानत दे दी कि उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

न्यायाधीश ने मामले के एक अन्य आरोपी निलंबित आईपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्जा की जमानत भी सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दी। मिर्जा, जिन्हें पहले जमानत दी गई थी, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मंगलवार को अदालत में पेश नहीं हुए।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Narada sting, West Bengal, ministers, नारद स्टिंग केस, कोलकाता, पूर्व मंत्री
OUTLOOK 16 November, 2021
Advertisement