Advertisement
05 March 2016

सभी प्राइवेट स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य होः मद्रास हाईकोर्ट

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया जिसमें स्कूलों में राष्ट्रगान को अनिवार्य बनाने की मांग की गई थी। पूर्व सैनिक एन से‌ल्वातिरुमल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा, ‘निजी स्कूलों को अपने कार्यक्रम में राष्ट्रगान को शामिल करने का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए।’

खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों और केंद्रीय मानव संसाधन के सभी माध्यमिक शिक्षा संस्‍थानों को आदेश जारी किया है कि वे निगाह रखें कि राज्य के सभी निजी स्कूलों में राष्ट्रगान गाया जा रहा है या नहीं।

सेल्वातिरुमल ने अपनी याचिका में कहा कि तमिलनाडु के सभी निजी स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं गाया जा रहा है और सुबह की सभा के दौरान इसका पालन सिर्फ केंद्रीय विद्यालयों तथा राज्य के सरकारी स्कूलों में ही किया जा रहा है। याचिकाकर्ता का कहना था कि देश के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय झंडे की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए।

Advertisement

उन्होंने याचिका में कहा, ‘एक आरटीआई के जवाब में मुझे बताया गया कि भारत सरकार ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किया गया है कि स्कूलों का काम सामूहिक रूप से राष्ट्रगान के बाद ही किया जाए और राष्ट्रगान को लोकप्रिय बनाने तथा राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं।’

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Madras HC, National Anthem, National Flag, मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, प्राइवेट स्कूल
OUTLOOK 05 March, 2016
Advertisement