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19 March 2021

कोरोना प्रकोप: महाराष्ट्र में जारी हुई सख्त गाइडलाइन, ऑफिस, थिएटर तक के बदले नियम

ANI

महाराष्ट्र में फिर से बेकाबू हुए कोरोना संक्रमण के बीच उद्धव सरकार ने शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत 31 मार्च 2021 तक राज्य के सभी प्राइवेट ऑफिस,थिएटर्स और ऑडिटोरियम में सिर्फ 50 फीसदी क्षमता के साथ काम किया जाएगा। हालांकि उत्पादन वाली इकाइयों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर्मचारी पूरी क्षमता पर काम कर सकेंगे। मॉल्स में भी निगेटिव रिपोर्ट के बाद ही प्रवेश मिलेगा।

 प्राइवेट ऑफिस की क्षमता में कमी

नई गाइडलाइन के अनुसार सभी प्राइवेट ऑफिसों को 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाना होगा। स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं में लगे ऑफिसों के पर यह नियम नहीं लागू होगा। इसके अलावा, सरकारी और अर्धसरकारी ऑफिसों के मामले में ऑफिस के प्रमुख की तरफ से कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए कर्मचारियों की मौजूदगी पर फैसला करना होगा। हालांकि, उत्पादन क्षेत्र पूरी क्षमता के साथ काम करेगा, लेकिन उसे भी कोविड-प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा।

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सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं मामले

महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना वायरस वायरस के 25,833 नए मामले सामने आए। नए मरीजों को मिलाकर राज्य में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 23,96,340 हो गई है। अबतक 53,138 लोग वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं. रोजाना 24,886 मामलों का रिकार्ड पिछले साल 11 सितंबर को सामने आया था.

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TAGS: maharastra, new covid guideline, corona, thackrey
OUTLOOK 19 March, 2021
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