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17 November 2017

दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर लगी रोक एनजीटी ने हटाई

प्रदूषण में आई कमी को देखते हुए एनजीटी ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर लगा प्रतिबंध हटा लिया। ट्रकों के प्रवेश पर लगी रोक भी हटा ली गई है। औद्योगिक गतिविधियों अाैर पराली जलाने पर रोक फिलहाल नहीं हटाई गई है। ट्रिब्यूनल ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को जारी रखने का निर्देश भी दिया है।

एनजीटी ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्‍थान और उत्तरप्रदेश की सरकारों को दो हफ्ते के अंदर प्रदूषण की स्थिति को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है। आज ही ट्रिब्यूनल ऑड-ईवेन लागू करने से संबंधित दिल्ली सरकार की पुनर्विचार याचिका पर भी सुनवाई करेगा। दोपहिया वाहनों और महिलाओं को छूट देने से ट्रिब्यूनल के इंकार के बाद दिल्‍ली सरकार ने 13 नवंबर से ऑड-ईवेन लागू करने का फैसला टाल दिया था।

इससे पहले एनजीटी ने गुरुवार को दिल्ली के सभी स्कूलों और कॉलेजों को बारिश का पानी इकट्ठा करने के ल‌िए रेन वाटर सिस्टम हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का आदेश दिया था। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच को दिल्ली की आप सरकार ने बताया था कि उसके निर्देश के अनुसार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। राजधानी में पीएम 2.5 का स्तर भी नीचे आ गया है।

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बिल्डरों और उद्योगों की ओर से पेश वकीलों ने वायु गुणवत्ता में सुधार का हवाला देते हुए रोक हटाने की अपील ट्रिब्यूनल से की थ्‍ाी। बेंच ने कहा थ्‍ाा कि वह प्रदूषण से संबंधित आंकड़ाें का अध्ययन करने के बाद शुक्रवार को फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त ईपीसीए ने दिल्ली में ट्रकों के आने और निर्माण कार्यों पर लगी रोक गुरुवार को ही हटा ली थी। दिल्ली सरकार ने ईपीसीए को पत्र लिखकर उन आठ नवंबर को आपातकालीन उपायों के तहत लगाए अन्य प्रतिबंधों की समीक्षा की भी अपील की है। 

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TAGS: दिल्ली-एनसीआर, प्रदूषण, एनजीटी, NGT, Delhi-NCR, Pollution
OUTLOOK 17 November, 2017
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