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18 October 2015

वैष्णो देवी में टट्टुओं के इस्‍तेमाल पर केंद्र को एनजीटी का नोटिस

न्यायमूर्ति यूडी साल्वी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पर्यावरण और वन मंत्रालय, जम्मू कश्मीर सरकार, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और जम्मू-कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्राण बोर्ड को 29 अक्तूबर तक जवाब देने के लिए कहा है।

हरित अधिकरण गौरी मौलेखी की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने कटरा से वैष्णो देवी मंदिर तक तीर्थयात्रिायों और सामान ले जाने के लिए घोड़ों, टट्टूओं, खच्चरों और गधों के अंधाधुंध प्रयोग से सार्वजनिक जीवन के लिए उत्पन्न होने वाले प्रदूषण और खतरों पर चिंता प्रकट की थी।

अधिवक्ता आदित्य सिंगला के माध्यम से दायर याचिका में वैष्णो देवी मंदिर क्षेत्र में घोड़े, टट्टुओं, खच्चरों और गधों के उपयोग को रोकने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई है।

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TAGS: वैष्णो देवी, टट्टु, एनजीटी, नोटिस, गौरी मौलेखी, पर्यावरण
OUTLOOK 18 October, 2015
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